SC Notice to Boney Kapoor: श्रीदेवी की 2.7 एकड़ जमीन विवाद में फंसा कपूर परिवार, सुप्रीम कोर्ट ने बोनी कपूर, जाह्नवी और खुशी को भेजा नोटिस
SC Notice to Boney Kapoor: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी बेटियों, अभिनेत्री जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को एक नोटिस जारी किया है। यह मामला दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के नाम पर चेन्नई में स्थित 2.70 एकड़ की एक विवादित जमीन से जुड़ा हुआ है।
क्या है पूरा मामला?
IANS की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और अरुण पिल्लई की बेंच ने M.C. शिवकामी और उनके भाई M.C. नटराजन की याचिका पर यह सुनवाई की। इन याचिकाकर्ताओं ने विवादित संपत्ति के एक हिस्से पर अपना दावा ठोका है। यह प्रॉपर्टी चेन्नई के शोलिंगनल्लूर में सर्वे नंबर 1/1B पर स्थित है। याचिकाकर्ताओं ने खुद को स्वर्गीय एम.सी. चंद्रशेखरन का कानूनी वारिस बताते हुए प्रॉपर्टी को पांच बराबर हिस्सों में बांटने की मांग की है और 19 अप्रैल 1988 को किए गए सेल डीड (बिक्री विलेख) को अमान्य करने की मांग की है।
कपूर पक्ष की दलील और पिछला फैसला
मद्रास हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल को कपूर परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भाई-बहनों द्वारा दायर सिविल मुकदमे को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने माना था कि 1988 के प्रॉपर्टी लेन-देन को चुनौती देने वाला यह मामला बहुत देरी से (समय-सीमा के कारण) दायर किया गया है। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में कपूर परिवार की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा और बताया कि मूल लेन-देन 1988 में हुआ था, जबकि मौजूदा मुकदमा 2025 में दर्ज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का सुझाव
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई तक प्रॉपर्टी पर यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, अदालत ने सुझाव दिया कि इस विवाद को बातचीत या मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाए। इसके लिए हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को नियुक्त करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की गई है, जहां मध्यस्थता की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

