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रायपुर में नई विज्ञापन नीति लागू, अब तय स्थानों पर ही लगेंगे पोस्टर-बैनर

Raipur New Advertisement Policy: अब रायपुर में कहीं भी विज्ञापन पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स को अनुचित तरीके से प्रदर्शित करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रायपुर नगर निगम ने ऐसी विज्ञापन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक नई विज्ञापन नीति लागू की है। निगम का कहना है कि अवैध विज्ञापन और प्रचार सामग्री से दुर्घटनाओं का खतरा रहता है।

इसके अलावा, ये शहर की शोभा बिगाड़ने वाला एक दाग बन गए हैं। इसे रोकने के लिए, नगर निगम ने सभी क्षेत्रों में निर्धारित क्षेत्र बनाए हैं। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर जुर्माना अब 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, दीवारों, खंभों या पुलों पर विज्ञापन चिपकाने या लिखने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दुकानदारों को अल्टीमेटम

बिना अनुमति के दुकानें केवल दुकान के नाम और मालिक/संचालक के नाम वाले साइनबोर्ड ही लगा सकती हैं। किसी भी अन्य प्रचार सामग्री को अनधिकृत विज्ञापन माना जाएगा। नगर निगम ने दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनधिकृत ब्रांडिंग, फ्लेक्स, ग्लो-इन-द-डार्क साइनबोर्ड, एलईडी डिस्प्ले और अन्य विज्ञापन सामग्री को अपनी दुकानों से हटाने या आवश्यकतानुसार अनुमति प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के दुकान पर केवल प्रतिष्ठान का नाम और संचालक का नाम ही प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी कंपनी, ब्रांड या उत्पाद का प्रचार करने वाले बोर्ड या विज्ञापन लगाने के लिए निगम की अनुमति आवश्यक होगी। एक सप्ताह बाद विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

इन मामलों में भी होगी सख्त कार्रवाई

बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा।
बिना अनुमति बल्क विज्ञापन अभियान चलाने पर 10 हजार रुपए प्रति आयोजन का जुर्माना होगा।
बिना अनुमति हवाई विज्ञापन करने पर 2 लाख रुपए प्रति आयोजन का जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक संपत्तियों, बिजली के खंभों, पुलों, सरकारी भवनों, ट्रैफिक सिग्नल और पेड़ों पर पोस्टर या बैनर लगाने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
10 जोन में तय किए गए पोस्टर लगाने के स्थान
दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अनाधिकृत विज्ञापनों पर 50 हजार जुर्माना, हटाने का शुल्क व विज्ञापन शुल्क की वसूली।
होर्डिंग एवं अन्य विज्ञापनों पर न्यूनतम 1 लाख तक का जुर्माना और जितने दिनों तक लगा रखा था उस अवधि का विज्ञापन शुल्क देना पड़ेगा।
बिना अनुमति होर्डिंग का प्रकार, आकार बदलने पर अतिरिक्त शुल्क एवं कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर फ्लायर लगाने पर 5000 रुपए का जुर्माना नगर निगम वसूल करेगा।

यह स्थान विज्ञापन के लिए तय किए गए

जोन- 1: दम्मानी पेट्रोल पंप के बाजू में बस स्टॉप के पास। सोनडोंगरी नाला के पास। गुढिय़ारी पड़ाव के पास। पैराडाइज होटल के पास
जोन-2: एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
जोन-3: जोन-3 कार्यालय। एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड।
जोन-4: पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब, रायपुर।
जोन-5: गोल चौक, डी.डी. नगर। रिंग रोड पर यशिका सेलून के सामने। चंगोराभाठा बाजार चौक मंच के ऊपर। लाखेनगर चौक
जोन-6: आई.एस.बी.टी. गेट क्रमांक-3 की दोनों ओर की बाउंड्री वॉल (कुल 500 मीटर)। रिंग रोड दुर्गा मंदिर के पास वाचनालय भवन से गार्डन एवं 100 बिस्तर अस्पताल की बाउंड्री वॉल। भाठागांव पौनी पसारी बाजार मुख्य मार्ग की दीवार।
जोन-7: कबीर चौक फ्लाईओवर के नीचे की दीवार पर
जोन-8: पौनी पसारी सब्जी मंडी, रामकृष्ण परमहंस वार्ड-20, शिवाजी नगर।
जोन-9: मढिय़ा तालाब के पास।
जोन-10: गारमेंट फैक्ट्री (पाम बेलाजियो के सामने)। दलदल सिवनी पानी टंकी के पास। जोरा पानी टंकी परिसर। फुंडहर पानी टंकी परिसर। जोन कार्यालय, जोन क्रमांक-10 की बाउंड्री वॉल। आंगनबाड़ी, वार्ड क्रमांक-52 की बाउंड्री वॉल। अमलीडीह गौठान, वार्ड क्रमांक-52 की चिन्हांकित बाउंड्री वॉल।
निगम द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही पोस्टर एवं फ्लायर्स अनुमति लेकर लगाएं। अनाधिकृत विज्ञापनों को हटाया जाएगा। – डॉ. अंजलि शर्मा, उपायुक्त, राजस्व विभाग निगम (एजेंसी)

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