DJ ban on Navratri: रात 10 के बाद डीजे पर प्रतिबंध, गरबा आयोजनों के लिए नगर निगम से लेनी होगी अनुमति

DJ ban on Navratri: नवरात्रि में गरबा पंडालों में रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, नगर निगम और अन्य विभागों की अनुमति अनिवार्य।
DJ ban on Navratri: राजधानी में इस समय नवरात्र की धूम है। कई स्थानों पर गरबा रास का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद डीजे के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलवार को कलेक्टोरेट के जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में गरबा उत्सव समिति की बैठक में यह निर्देश एडीएम उमाशंकर बंदे ने दिए। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी ध्वनि में किया जाए।
DJ ban on Navratri: साथ ही गरबा समितियां यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्वयंसेवकों नियुक्त करें। सुरक्षा व पार्किंग की उचित व्यवस्था भी पंडालों में की जाए। बैठक में एएसपी लखन पटले ने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग, संबंधित थाना प्रभारी से भी अनुमति प्राप्त कर सूचना देना आवश्यक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आयोजक गरबा पंडालों में अश्लील और धार्मिक गीतों को आहत करने वाले गानों को नहीं बजाएं।