सोनिया गांधी को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, वोटर आईडी मामले में दाखिल याचिका खारिज

सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की थी। जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था।
नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है।
सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की थी। जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिका में सवाल उठाया गया था कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट मे नाम कैसे शामिल था?
याचिका में आरोप लगाया गया था कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से क्यों डिलीट किया गया? याचिका में सवाल उठाया गया था कि जब 1983 मे नागरिकता हासिल की तो किस डाक्यूमेंट्स के आधार पर 1980 मे वोटर लिस्ट मे नाम शामिल कराया गया क्या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया।
याचिका में दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच करे और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। लेकिन राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।