Supream Court : जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल को यमुना में पानी छोड़ने का आदेश

Supream Court

Supream Court : दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया।

Supream Court : नई दिल्ली : जल संकट से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए अब राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को यमुना नही में पानी छोड़ने का आदेश दिया है। दरअसल, गुरुवार को दिल्ली मे पानी के बढ़ते संकट को लेकर दाखिल दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली में किसी भी तरह से पानी की बरबादी न हो इस बात का ध्यान रखा जाए।

कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे। अदालत ने साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। सोमवार (10 जून, 2024) तक सभी पक्ष मामले में हुई प्रगति की जानकारी दें। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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