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Swati Maliwal Case : बिभव कुमार को हाई कोर्ट ने दिया झटका, सुनवाई से किया इनकार

Swati Maliwal Case

Swati Maliwal Case : स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने विभव कुमार के याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

Swati Maliwal Case : नई दिल्ली : स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से निराशा हाथ लगी है। बिभव कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाइकोर्ट ने इनकार कर दिया है। दिल्ली हाइकोर्ट ने विभव कुमार की ओर से दायर याचिका को MP/ MLA कोर्ट के पास भेज दिया है। जिसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं। बिभव कुमार ने गिरफ्तारी को दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी है।

क्या कहा गया याचिका में
बिभव कुमार की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया। उसमें ये भी कहा गया है कि उन्हें जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा भी मिले और पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का घोर उल्लंघन घोषित करने के निर्देश देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

स्वाति मालीवाल ने लगाए थे ये आरोप
AAP राज्यसभा सांसद मालीवाल के दावोंग के मुताबिक, CM आवास पर बिभव कुमार उनकी तरफ चिल्लाते हुए आए, धमकी दी और उन्हें कथित रूप से गालियां भी दी। उन्होंने आरोप लगाया था, विभव ने “क्रूरतापूर्वक हमला किया”, उन्हें घसीटा गया और सेंटर टेबल पर उनका सिर पटक दिया गया।

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