CM Arvind Kejriwal 3 दिन पहले कोर्ट पहुंचे, फिर से हाथ लगी निराशा

CM Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है, जहां से तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।
CM Arvind Kejriwal नई दिल्ली। नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नियमित सुनवाई के लिए गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 1 जून को है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को 10 मई को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। यह अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो रही है और केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है, जहां उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सीएम केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो एक जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद 2 जून को उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है।
क्या है ईडी का आरोप?
ईडी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने और शराब लाइसेंस के बदले रिश्वत मांगने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एजेंसी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी जिसका इस्तेमाल उसके गोवा और पंजाब चुनाव अभियानों के लिए किया गया था।