Haryana News : हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, राम रहीम को ना दें पैरोल, 10 मार्च को करे सरेंडर
Haryana News राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगायी। साथ ही अब राम रहीम को पैरोल देने पर रोक भी लगा दी है।
चंडीगढ़. डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल न दी जाए। बता दें कि राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है और हाईकोर्ट ने उस दिन ही राम रहीम को सरेंडर करने को कहा है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा मुखी राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है।
राम रहीम को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. एसजीपीसी का कहना है कि राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमे उसे दोषी करार देकर सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार उसे बार बार पैरोल दे रही है।
50 दिन की मिली थी पैरोल…
बता दें कि राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है और उसी दिन डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को सरेंडर करने को कहा गया है। डेरा प्रमुख को 50 दिनों की पैरोल दी गई थी। इस तरह पिछले 4 सालों में नौवीं बार राम रहीम को पैरोल दी गई है। साल 2023 में तो राम रहीम को 3 बार पैरोल दी गई। बता दें कि डेरी प्रमुख को जब-जब पैरोल दी जाती है, तब-तब विपक्ष और एसजीपीसी के निशाने पर हरियाणा सरकार आती है। लेकिन हर बार राज्य सरकार इस हर कैदी का हक बता कर अपना पल्ला झाड़ लेती है। विपक्षियों का आरोप रहता है कि राम रहीम के भक्तों का वोट लेने के लिए सरकार उन्हें यह पैरोल देती है।

