Chhattisgarh election: चुनाव के दौरान क्या होंगे नियम? निर्वाचन आयोग की बैठक राजनीतिक दलों को दी गई जानकारी

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Chhattisgarh election: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य सरकार , चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां चल रही हैं।

Chhattisgarh election: राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने मंगलवार को प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। Chhattisgarh election इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कंगाले ने बैठक में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को विधानसभा निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों और रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी उन्हें अवगत कराया गया। इसके अलावा विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय के संबंध में आयोग के निर्देशों से भी उन्हें अवगत कराया गया। उन्होंने साथ ही राजनीतिक दलों को मतदान के दोनों चरणों में निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने की अंतिम तिथि की भी जानकारी दी ।

इस महत्त्वपूर्ण बैठक में राजनीतिक दलों को अनुपस्थित श्रेणी के मतदाता (80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता) के लिए डाक मतपत्र के जरिये से घर-घर जाकर अपनाई जाने वाली वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने सूचना दी कि इस बार आयोग द्वारा कानून में किए गए संशोधन के मुताबिक निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को केवल सुविधा केंद्र पर ही मतदान करना जरुरी होगा। बैठक में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान खर्च किए जाने की सीमा के संबंध में तय किये गए निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी गई।

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