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UP Madarsa Board Act : इलाहबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस एक्ट को बताया असंवैधानिक…

UP Madarsa Board Act :

UP Madarsa Board Act : इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में UP मदरसा बोर्ड कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने असंवैधानिक ठहरा दिया है।

UP Madarsa Board Act : इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया। जिसके बाद कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालती आदेश के विस्तृत आदेश से तस्वीर और साफ हो सकेगी। कानून को अल्ट्रा वाइरस घोषित किया गया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।

बता दें कि मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी (SIT) का गठन किया है, और यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के फैसले के महीनों बाद आया है। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। अंशुमान सिंह राठौड़ व अन्य ने याचिका दाखिल कर एक्ट को चुनौती दी थी। एमिकस क्यूरी अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ताओं ने कोर्ट में रखा पक्ष। सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया।

अभी पूर्ण आदेश का इन्तजार है-रजिस्ट्रार
याचिका में भारत सरकार, राज्य सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई थी। फैसले पर UP मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने कहा कि अभी पूर्ण आदेश का इन्तजार है। आदेश के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा।

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