उत्तराखंड में आज से लागू होगा UCC, विवाह, तलाक और संपत्ति के लिए होगा समान कानून

Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में आज से UCC लागू होगा। विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े सभी मामलों में समान कानून लागू। महिलाओं और बच्चों को समान अधिकार मिलेंगे। पंडित हो या मौलवी सबके लिए कानून होगा एक समान। जानें क्या-क्या होगा बदलाव।

Uttarakhand UCC: उत्तराखंड सोमवार (27 जनवरी) से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने जा रहा है। ऐसा करते ही यह देश में विवादित कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यह देश के लिए नई मिसाल होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह फैसला ऐतिहासिक है। इससे समाज में समानता आएगी। इस कानून के तहत शादी, तलाक और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े सभी कानून समान होंगे। सभी धर्मों को अब एक कानून मानना होगा। मुस्लिम हो या हिंदू, पंडित हो या मौलवरी सबके लिए अलग-अलग कानून नहीं चलेगा। मतलब साफ है, कि आज के बाद उत्तराखंड में मुस्लिम एक्ट लागू नहीं हाेगा। तो चलिए आपको, एक-एक कर बताते हैं कि उत्तराखंड में आज के बाद से क्या-क्या बदलने वाला है।

विवाह और तलाक के लिए एक समान कानून
UCC के तहत अब सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक से जुड़े नियम समान होंगे। चाहे शख्स हिंदू हो या मुसलमान, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। शादी के छह महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर सरकार सीधे 25,000 रुपए जुर्माना ठोक देगी। हालांकि, राहत की बात यह है कि जिन लोगों की शादी 2010 से पहले हुई है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगा। पुरुष और महिलाओं दोनों को तलाक का समान अधिकार मिलेगा। विवाह से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समानता लाने के लिए ऐसा किया गया है। साथ ही इस कानून में महिलाओं के अधिकारों को और अधिक सशक्त बनाने पर खास जोर दिया गया है।

संपत्ति में समान अधिकार का प्रावधान
UCC के लागू होते ही संपत्ति के अधिकार में बड़ा बदलाव होगा। अब खानदानी संपत्ति में बेटा और बेटी को समान हिस्सेदारी मिलेगी। साथ ही जायज और नाजायज औलादों के बीच संपत्ति के बंटवारे में में कोई भेदभाव नहीं होगा। महिलाओं को भी संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार मिलेगा। उत्तराधिकार कानून के तहत अब सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। इससे महिलाओं और बच्चों को संपत्ति से जुड़े मामलों में होने वाले भेदभाव से मुक्ति मिलेगी।

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी बने नियम
UCC में लिव-इन रिलेशनशिप को भी कानूनी मान्यता दी गई है। जोड़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। 18 से 21 साल के कपल को पंजीकरण के दौरान माता-पिता की सहमति लेनी होगी। लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को वैध माना जाएगा। यह प्रावधान ऐसे जोड़ों और उनके बच्चों के कानूनी अधिकार सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून सभी वर्गों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित करेगा।

धार्मिक परंपराओं में कोई बदलाव नहीं
हालांकि, UCC के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं और पूजा-पद्धतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। शेड्यूल ट्राइब्स को भी इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। धार्मिक मामलों को उनके मूल रूप में बनाए रखने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। इससे राज्य की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को संरक्षित रखा जा सकेगा।

सीएम धामी ने इसे बताया ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि UCC लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी कदम उठाए गए। धामी ने कहा है कि यह पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून समाज में एकरूपता और समानता स्थापित करेगा। इसके जरिए राज्य में सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।

About The Author

© Copyrights 2024. All Rights Reserved by : Eglobalnews

Republic Day