B. Ed वाले अब सहायक शिक्षक बन सकेंगे …!

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश उपरांत अब राज्य में सहायक शिक्षक पद पर होने वाली भर्ती के काउंसलिंग में B.Ed वाले पात्र होंगे। इससे हजारों आवेदकों को अवसर मिलेगा।
गौरतलब है कि राज्य शासन ने बस्तर, सरगुजा आदि क्षेत्रों में सहायक शिक्षक हेतु विज्ञापन जारी किया था। जिसमें अहर्ता के तहत D.El.Ed या B.Ed दोनों दोनों में से कोई एक या दोनों शिक्षा प्राप्त आवेदक- आवेदन कर सकते थे। भर्ती परीक्षा बाद परिणाम घोषित हुआ। पर जब काउंसलिंग की तैयारी हो रही थी। तभी D.El.Ed वालों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर B.Ed वालों को अपात्र बता बाहर करने का आग्रह किया।
जिस पर नियमों के तहत था कि कक्षा 1 से 5 वीं तक सहायक शिक्षा के लिए केवल D.El.Ed पास आवेदक मान्य होंगे। B. Ed वाले नहीं। लिहाजा B. Ed वाले काउंसलिंग से बाहर हो गए। तब हाय-तौबा मच गई। क्योंकि बड़ी संख्या में B. Ed धारी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे- उन्होंने विज्ञापन को आधार बना अपनी रिट याचिका लगाई। जिस पर सुनवाई बाद सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी कर दिया। अब B. Ed वालों को फिर काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है। जो ऑनलाइन रखा गया है। दरअसल B. Ed वालों को माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पात्रता दी गई है। D.El.Ed वालों को नहीं। नए आदेश से हजारों B. Ed वाले लाभान्वित हो सकते हैं।