एसआई के लिए चयनित गर्भवती उम्मीदवार को विभाग ने नहीं दिया समय : लेनी पड़ी हाई कोर्ट की शरण, जानिए कोर्ट ने क्या दिया फैसला…

बिलासपुर। राज्य में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवार को गर्भवती होने के बाद भी फिजिकल टेस्ट में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के आदेश से परेशान महिला उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक जांजगीर-चांपा जिले की रोशनी केरकेट्टा ने सब इंस्पेक्टर पद के लिए आयोजित प्रारंभिक और मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। इसके बाद पुलिस हेड क्वार्टर ने उन्हें फिजिकल एग्जाम में आवश्यक रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। विभाग में उन्होंने आवेदन देकर फिजिकल एग्जाम के लिए समय मांगा, लेकिन उसके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मातृत्व और रोजगार दोनों ही एक महिला का अधिकार है। उसे इनमें से किसी एक का चुनाव करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए पुलिस हेड क्वार्टर को याचिकाकर्ता के लिए एक पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया है, साथ ही संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगा है।

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