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कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी का मामला, CJI ने मंत्री शाह को लगाई फटकार

Vijay Shah controversy: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 मई) को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादास्पद बयान के मामले में फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, संवैधानिक पद पर रहते हुए आपको कुछ हद तक संयम बरतना चाहिए था। खासकर, तब जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए 14 मई को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद मंत्री शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई शुक्रवार, 16 मई को निर्धारित की है।

हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर
जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ इंदौर के मानपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जस्टिस श्रीधरन और जस्टिस शुक्ला की बेंच ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 4 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

कौन हैं विजय शाह?
विजय शाह खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा से 5वीं बार के विधायक हैं। मोहन कैबिनेट में वह सीनियर मंत्री हैं। पिछले दिनों इंदौर के महू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कर्रल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बवाल मच गया। कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग करने लगी।

वीडियो जारी कर मांगी माफी
मंत्री विजय शाह ने वीडियो जारी कर मामले में माफी भी मांगी है। कहा मेरे बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूँ, बल्कि माफ़ी चाहता हूँ। हमारे देश की बहन सोफिया कुरैशी जी ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर, उन्होंने काम किया है।

CM ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ( सीएमओ) ने अपने X हैंडल पर पोस्ट लिखकर बताया था कि सीएम मोहन यादव ने शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएमओ ने कहा, यह भी लिखा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनके विवादित बयान पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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