Brijbhushan Sharan Singh पर खत्म हुआ केस, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

Brijbhushan Sharan Singh: पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है। उनके खिलाफ यह मुकदमा साल 2014 में शुरू हुआ था।
Brijbhushan Sharan Singh: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए सदोष अवरोध से जुड़ा आपराधिक मामला समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने न्यायालय ने यह मामला वापस लेने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
निचली अदालत ने खारिज कर दिया था मामला
इससे पहले निचली अदालत ने मुकदमा वापस लेने की अर्जी को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश भी निरस्त कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर पारित किया। दरअसल, उनके खिलाफ गोंडा में 2014 में धारा 188, 341 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
क्या था आरोप?
दरअसल, पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप था कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया। साथ ही, लोक सेवक के लिए निर्धारित आदेशों की अवहेलना की। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।