Raipur News 2023 : दीपोत्सव,रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी, तेज आवाज वाले कानफोड़ू पटाखे प्रतिबंधित
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Raipur News 2023 :
Raipur News 2023 : दीपोत्सव पर इस बार लोग रात 8 से 10 बजे के मध्य ही आतिशबाजी कर पायेंगे। इसके बाद प्रतिबंध रहेगा। पटाखे भी कम आवाज वाले होने चाहिए।
Raipur News 2023 : नगर निगम, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, ने दीपोत्सव के Raipur News 2023 पखवाड़े भर पहले ततसंबंधित आदेश-निर्देश जारी कर दिया है। चुनाव आचार संहिता के तहत अनेक प्रकार की पाबंदियां पहले से लगी हुई है। सभा-सम्मेलन धरना आदि के लिए इजाजत लेनी जरूरी है। तो वही आतिशबाजी पर भी समयावधि तय कर दी गई है। लोग दीपावली पर रात 8 से 10 बजे के मध्य तक सीमित आवाज वाले पटाखे चला पायेगे। अन्यथा की दशा में शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा।
गौरतलब हो कि गणेश विसर्जन झांकी के दौरान दर्जनों डीजे, धुमाल को कानफोड़ू ध्वनि प्रदूषण हुआ था। 100 से 120 डेसीमिल तक ध्वनि की गति दर्ज की गई थी। पूरा शहर खासकर झांकी मार्ग में लगे इलाके के लोग रात भर इससे परेशान थे। पुलिस- प्रशासन में ढेरों शिकायत बाद भी त्वरित कार्रवाई न होने से डीजे वालों का जोश बढ़ते गया था। बाद में हाई कोर्ट ने मामला स्वतः संज्ञान में ले कार्रवाई करने नोटिस तलब किया था। इस बीच नागरिक संघर्ष समिति ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर बाकायदा फोटोग्राफ ऑडियो, वीडियो का 8 किलोमीटर तक का सफरनामा दर्ज कर सबूत पेश किया था।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शिकायत कर्ता आम लोगों में से थे। और दीपोत्सव पर आमजन ही तेज आवाज वाली आतिशबाजी करते हैं। अतः स्वयं पर कितना नियंत्रण लोग रखते हैं। नागरिक संघर्ष समिति इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही है। जिसने कई वर्षों से ध्वनि-प्रदूषण के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। बहरहाल यह भी देखना होगा कि जिस जिला प्रशासन ततसंदर्भ में निर्देशों का परिपालन कैसे, किस हद तक करा पता है। कुछ लोग आशंका जता रहें है कि चुनाव का समय है। आम मतदाता खासकर छोटे तबके का प्रत्याशियों से पटाखे की उम्मीद करेंगे। अगर कथित प्रत्याशी ऐसा कुछ करते हैं तो निर्देशों आदेशों का परिपालन मुश्किल होगा। खासकर युवाओं को रोकना आसान नहीं होगा।
(लेखक डॉ, विजय )