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Telecom New Rule: 9 से ज्यादा सिम रखा तो 2 लाख का जुर्माना,जानें नए टेलिकॉम कानून से क्या बदले नियम

Telecom New Rule:

Telecom New Rule: दूर संचार नीति के तहत अब एक व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम नहीं रख सकता। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर निवासियों के लिए यह सीमा 6 सिम अधिकतम की है।

Telecom New Rule रायपुर। दूर संचार नीति के तहत अब एक व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम नहीं रख सकता। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर निवासियों के लिए यह सीमा 6 सिम अधिकतम की है। इससे अधिक सिम इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगेगा।

दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत नए प्रावधान 26 जून से प्रभावी हो गया है। नया दूरसंचार कानून भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 दोनों की जगह लेगा। नया अधिनियम दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को संबोधित करता। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, “दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के तहत, केंद्र सरकार 26 जून 2024 को उस तिथि के रूप में नियुक्त करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे।”

3 साल तक हो सकती है कैद

संसद में पिछले वर्ष दिसंबर में पारित दूरसंचार नीति बुधवार से लागू हो गई है। नई नीति अंतर्गत धोखाधड़ी से सिम कार्ड लेने या किसी और के पहचान दस्तावेज का उपयोग करने पर 3 साल तक कैद या अधिकतम सीमा से अधिक सिम कार्ड रखने वाले व्यक्ति को पहली बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये और उसके बाद उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।

विज्ञापन का मैसेज भेजने के लिए ग्राहक की मंजूरी लेनी होगी।

विज्ञापन का मैसेज भेजने के लिए ग्राहक की मंजूरी लेनी होगी। ग्राहकों की मंजूरी के बगैर भेजे गए कारोबारी संदेशों पर संबंधित ऑपरेटर को 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही सेवाएं देने प्रतिबंधित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बहुत से पैसे वाले लोग 10 से अधिक सिम रखते हैं। वे सिम खरीदने के लिए दूसरों के दस्तावेजों तक का उपयोग करते हैं। जिसे रोकने दूरसंचार नीति में कुछ नए नियम बनाए गए हैं।

ये भी नियम हुए लागू

इसके अलावा, सरकार को टेलीकॉम कंपनियों को निजी संपत्तियों पर मोबाइल टावर लगाने या टेलीकॉम केबल बिछाने की अनुमति देने का अधिकार है। ऐसा तब भी किया जा सकता है जब भूमि मालिक इसके खिलाफ हो, बशर्ते अधिकारी इसे आवश्यक समझें।

ऐसी स्थितियों में जब राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में हो, या आपातकालीन परिदृश्यों के दौरान, एक अन्य प्रावधान सरकार को संदेशों और कॉल इंटरैक्शन के प्रसारण को अवरुद्ध करने और नियंत्रित करने के लिए दूरसंचार सेवा को बाधित करने की शक्ति देता है। समाचार उद्देश्यों के लिए राज्य और केंद्रीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा भेजे गए संदेशों को निगरानी से छूट दी गई है।

(लेखक डा.विजय)

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