Supreme Court : हिमाचल के 6 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को होगी सुनवाई

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए 6 विधायकों की याचिका पर अब 18 मार्च को सुनवाई करेगा। क्रॉस वोटिंग के चलते स्पीकर ने अयोग्य ठहराया गया था।
Supreme Court : नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले छह विधायकों को अयोग्य करार देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। मंगलवार को इस मामले में शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई की। इसके बाद एससी ने मामले की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख निर्धारित की है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को 18 मार्च के लिए स्थगित कर दिया। जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उनका नेतृत्व वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं. जो आज सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते।
6 विधायकों ने की थी क्रॉस वोटिंग
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद हिमाचल सरकार खतरे में आ गई थी। राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी (BJP) के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था।
उच्च न्यायालय में क्यों नहीं गए विधायक
सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों से ये पूछा कि वे अपनी शिकायतें लेकर संबंधित उच्च न्यायालय में क्यों नहीं गए और किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने जवाब दिया कि वे निर्वाचित हो चुके हैं। हालांकि, अदालत उनकी दलील से संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि वह इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगी।
क्रॉस वोटिंग के चलते जीती थी बीजेपी
विधायकों के क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हार गए। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने दलबदल कानून के तहत इन छह विधायकों को अयोग्य ठहराया। इसके बाद ये विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।