Patanjali Ads Case : सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को लगाई फटकार, कहा- मांगनी होगी सार्वजनिक माफ़ी

Patanjali Ads Case : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि को जोरदार फटकार लगाई है। कोर्ट ने पतंजलि को कहा है कि उन्हें अपने भ्रामक विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगनी होगी।
Patanjali Ads Case : नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक बार फिर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि इस दौरान अवमानना मामले में आज भी बाबा रामदेव को माफी नहीं मिली। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारिख 23 अप्रैल को दी है। 23 अप्रैल को एक बार फिर बाबा रामदेव को अदालत में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापकों बाबा रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को कंपनी द्वारा स्वास्थ्य उपचार के लिए भ्रामक विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को कहा। जिसके लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया।
हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान योगगुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक माफ़ी मांगने के बाद रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से कहा, ‘मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हूं। रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से कहा, ‘मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हूं।’
क्या कहा कोर्ट ने
जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि बाबा रामदेव आपने जो किया आपको पता है वो क्या है? और आप चाहते हैं कि हम आपको माफ़ी दे दें? रामदेव ने कहा हमसे भूल हो गई हमने उसके लिए माफीनामा दाखिल किया है, हम पुनः माफ़ी मांगते हैं, कोर्ट ने कहा कि आपने एक नहीं तीन बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, अभी हमने मन नहीं बनाया है कि आपको माफ़ करे दें, मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी जिसमें दोनों पक्षों को पेश होना होगा।