Supreme Court: ने पंतजलि मामले में IMAको लगाई फटकार, कहा गंभीर नतीजे भुगतने रहें तैयार

Supreme Court : पतंजलि के भ्रामक में विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉक्टर RV अशोकन की बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है।
Supreme Court रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (अप्रैल 30, 2024) को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. RV अशोकन की टिप्पणी पर सख्ती दिखाई। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ‘पतंजलि आयुर्वेद’ और ‘दिव्य फार्मेसी’ पर भ्रामक विज्ञापन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी सिलसिले में ये टिप्पणी आई है। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी द्वारा उन्हें बताए जाने के बाद न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की।
स्वामी रामदेव, बालकृष्ण के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की ओर से अशोकन के मीडिया में दिए इंटरव्यू को संज्ञान में लाने के बाद जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिसन अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इंटरव्यू में RVअशोकन ने कहा – ये सुप्रीम कोर्ट की दुर्भाग्यपूर्ण, अस्पष्ट टिप्पणियां है, जो शीर्ष कोर्ट को शोभा नही देता। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इसे रिकॉर्ड पर लाएं। वे (अशोकन) गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहें।
पतंजलि के खिलाफ मामले में याचिकाकर्ता IMA को 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे (IMA) अपने घर को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जो महंगी और अनावश्यक हैं। IMA अध्यक्ष ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठाए थे। इस बीच पतंजलि की ओर से अखबारों में दिए माफी नामे पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया।