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मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश …

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में यौन उत्पीड़न की पीड़ित और निर्वस्त्र कर घुमाई गई महिलाओं के वायरल वीडियो मामले में सीबीआई को निर्देश दिया कि एजेंसी उनके बयान दर्ज न करे। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कोर्ट इस मामले पर दोपहर दो बजे सुनवाई करेगा।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने महिलाओं की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा के आवेदन पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को आज दिन में सीबीआई के सामने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि, केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश हुए वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

CBI जांच का हो रहा विरोध –

मणिपुर में हिंसा के दौरान महिलाओं की नग्न परेड की घटना को भयानक करार देते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक दर्ज हुई करीब 6000 एफआइआर का अपराध और श्रेणीवार ब्योरा और की गई कार्रवाई की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वायरल वीडियो की दोनों पीड़िताओं की ओर से मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया गया। इसके अलावा एसआइटी गठित कर एसआइटी से जांच कराने की मांग की गई।

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