Supreme Court: ‘यदि आप सच्चे भारतीय होते तो…’, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए 2022 में दिए गए उनके बयान को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते। हालांकि कोर्ट ने उनके इस मामले पर स्टे लगा दिया है।
Supreme Court: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आरपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी। बता दें कि ये मामला 2020 का है, जब भारतीय सेना और चीन के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि चीनियों ने भारतीय क्षेत्र के 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस
इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा, ‘आपको कैसे पता कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनी सेना ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है। आप बिना किसी सबूत के बयान कैसे दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते।’
इस मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा, ‘अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दा नहीं उठा सकता, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अगर वे प्रेस में छपी बातें नहीं कह सकते हैं, तो वो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते।’
राहुल गांधी से जुड़े इस मामले पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि आपको जो कुछ कहना है, वो संसद में क्यों नहीं कहते? आपको ऐसी चीजें सोशल मीडिया पोस्ट में ही क्यों कहना होता है?
जस्टिस दत्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता को कैसे पता कि चीनी सेना ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? आपके पास कोई सबूत है? अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते।इस पर अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि अगर कोई सच्चा भारतीय कहे कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और मार डाला गया, तो ये चिंता का विषय है।