सुप्रीम कोर्ट ने दी TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत, जारी रहेगी ED की जांच
Teacher recruitment scam: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के खिलाफ ईडी जांच रोकने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ED जांच जारी रहेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जांच को बाधित नहीं करेगा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ED की जांच पर रोक नहीं लगाने के मामले में हाई कोर्ट (High court) का फैसला सही है। इसलिए ED जांच जारी रख सकती है। ED के पास कथित शिक्षक भर्ती घोटाले O(Teacher recruitment scam) की जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि हम मामले के गुण-दोष पर नहीं जा रहे हैं ।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखाते हुए कहा कि 28 अप्रैल के आदेश में हमने कलकत्ता HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश को मामला सौंपने का अनुरोध किया गया था। कलकत्ता एचसी के एकल न्यायाधीश, जिन्हें कार्यवाही फिर से सौंपी गई थी, ने 13 अप्रैल, 2023 को पहले जारी किए गए निर्देशों को वापस लेने के आवेदनों पर सुनवाई की ।
इस दौरान आदेश के पहले भाग में एकल न्यायाधीश ने माना है कि अपराध को पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा निपटाया जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। इस स्तर पर जांच पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।