Sunita Kejriwal : कानूनी पचड़े में फंसी सुनीता, दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

Sunita Kejriwal : दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को नोटिस जारी करके एक आदेश दिया है, जिसका पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
Sunita Kejriwal : नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कानूनी मामले फंस गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको नोटिस भेजा है। इसमें सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है।
कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो तब का है जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और हाई कोर्ट ने सीएम का वो वीडियो हटाने के लिए कहा है जिसमें केजरीवाल कोर्ट में अपना पक्ष रखते दिख रहे हैं।
इस अधिवक्ता ने दायर की याचिका
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
सुनीता केजरीवाल ने किया था रिपोस्ट
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।