SIR in CG: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची से 27 लाख नाम कटे, 6 लाख से ज्यादा वोटरों की हो चुकी है मृत्यु
SIR in CG: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर के पहले चरण के बाद वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। प्रदेश में 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम पहले चरण …और पढ़ें
SIR in CG: रायपुर: राज्य निर्वाचन आयोग ने ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के पहले चरण के बाद मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित कर दिया है। इसमें प्रदेश की मतदाता सूची से कुल 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया या जो अब उस पते पर नहीं रहते।
आयोग के आंकड़ों के अनुसार हटाए गए नामों में छह लाख 42 हजार 234 मतदाता ऐसे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं, लगभग पौने दो लाख मतदाताओं के नाम दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज मिले, जिन्हें अब दुरुस्त किया गया है। लगभग 19.13 लाख मतदाता ऐसे पाए गए जो सर्वे के दौरान अपने मूल पते पर नहीं मिले या दूसरे राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में जाकर बस गए हैं। प्रदेश के कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 1.84 करोड़ लोगों ने ही अपना गणना प्रपत्र जमा किया है।
22 जनवरी तक नाम जुड़वाने का मौका
अगर आपका नाम सूची से कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग ने पात्र मतदाताओं को अपना नाम वापस जुड़वाने का एक अंतिम अवसर दिया है।
दावा-आपत्ति की अवधि: 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक।
सत्यापन और सुनवाई: 23 दिसंबर से 14 फरवरी 2026 तक।
अंतिम प्रकाशन: फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी होगी।
आयोग का संदेश
आयोग के अनुसार एसआइआर का उद्देश्य किसी पात्र व्यक्ति को वोट देने से रोकना नहीं, बल्कि सूची को ”कचरे” और ‘त्रुटियों’ से मुक्त करना है। जो लोग सर्वे के समय छूट गए थे, वे अब अपने अधिकार के लिए दावा कर सकते हैं।
मतदाता सूची के आंकड़ें
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| हटाए गए नाम | 27,34,817 |
| मृतकों की संख्या | 6,42,234 |
| दो जगह नाम | 1,75,000 |
| शिफ्ट/अनुपस्थित मतदाता | 19,13,540 |
| कुल मतदाता (छत्तीसगढ़) | 2,12,30,737 |
नाम कट गया है तो क्या करें?
यदि ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपको फार्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र भरना होगा। इसे आप अपने स्थानीय बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) के पास या ऑनलाइन माध्यमों से जमा कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन: \Bजो मतदाता एक जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो गए हैं, या जो एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के होने वाले हैं, वे भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
ऐसे चेक करें अपना नाम
स्थानीय बीएलओ के पास उपलब्ध हार्ड कापी देखें। इसके बाद ईसीआई-इन- आईटी मोबाइल एप का उपयोग करें। आधिकारिक पोर्टल वोटर्स डाट ईसीआइ डाट इन पर लाग इन करें।

