मोदी की डिग्री का मामले में केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़े मामले में केजरीवाल की पुर्नविचार याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में केजरीवाल की पुर्नविचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) खारिज कर दी। न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की ओर से गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। केजरीवाल के वकील ओम कोटवाल ने बताया कि इस मामले में पुर्नविचार याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज किया है, हालांकि हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोई दंड नहीं लगाया है।
जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा
मामले के मुताबिक इस वर्ष मार्च महीने में दिए गए आदेश के बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसमें हाईकोर्ट ने केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को खारिज कर दिया था। आयोग ने गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी खोजने को कहा था। न्यायाधीश वैष्णव ने यह कहा कि कोर्ट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दी गई दलील से सहमत रखती है। साथ ही यह भी अवलोकन किया कि जिस तरीके से पुनर्विचार याचिका दायर की गई है वह सार्वजनिक जीवन में उचित नहीं दिखता। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि पुनर्विचार कानून में विकल्प है लेकिन मौजूदा याचिका के आधार व दलीलों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने विकल्प का इस्तेमाल पूरी तरह कानूनी समाधान को लेकर किया है।
मार्च में भी की थी जीयू की याचिका मंजूर की
मार्च महीने में जीयू की याचिका मंजूर करते हुए केजरीवाल को 25 हजार रुपए दंड का भी आदेश दिया था। पुनर्विचार याचिका में केजरीवाल ने इस दंड को भी चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने माना कि दंड उचित था क्योंकि याचिकाकर्ता ने पूरी सुनवाई को राजनीतिकरण की कोशिश की। इस तरह पुनर्विचार याचिका पर आदेश के बाद अब केजरीवाल को 25 हजार का दंड भरना होगा।
जानिए क्या है पूरा मामला
बता दें यह पूरा मामला अप्रैल 2016 का है। अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी। इस पर केजरीवाल ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री का खुलासा करने की मांग की थी। जिसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधान मंत्री मोदी की डिग्री का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट ने सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया साथ ही केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।