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Electoral Bond Case: SBI ने EC को भेजा चुनावी बॉन्ड का ब्योरा, सोमवार को Supreme Court ने दी थी सख्त हिदायत

Electoral Bond Case

Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टैट बैंक ऑफ इंडिया आज शाम तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करा देगा।

Electoral Bond Case: नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी है। इससे पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 30 जून तक का समय मांगा था। जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज करते हुए 12 मार्च तक जानकारी इलेक्शन कमीशन को भेजने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉण्ड के विवरण 12 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया और एसबीआई को चेतावनी दी कि इसके निर्देशों एवं समयसीमा का पालन करने में यदि वह नाकाम रहता है तो ‘‘जानबूझ कर अवज्ञा” करने को लेकर अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने विवरण का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने संबंधी एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। इसी पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक” करार देते हुए चुनाव आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।

लोकसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले में न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को तत्काल बंद करने तथा इस योजना के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान (एसबीआई) को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का विस्तृत ब्योरा छह मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। क्ष से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा।

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