Sanjay Singh Bail : ‘आप’ सांसद संजय सिंह को SC से बड़ी राहत, 6 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर
Sanjay Singh Bail : आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से बाहर आएं हैं।
Sanjay Singh Bail : नई दिल्ली : दिल्ली में चल रहे सियासी गतिरोध के बीच आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत की खबर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी है। बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ED ने भी जमानत का विरोध नहीं किया है। यानि ED की सहमति के साथ संजय सिंह को जमानत दी गई है। ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे दिल्ली शराब नीति मामले में AAP नेता संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी।
6 महीने बाद आये जेल से बाहर
संजय सिंह को ED ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। संजय सिंह सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और CBI द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे।
लगाए गए थे ये आरोप
राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था और ED के वकील ने अदालत में कहा था कि संजय सिंह 2021-22 में आई दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले से हुई अपराध की आय को रखने, छिपाने, उपयोग करने और लेन-देन में शामिल रहे हैं।
‘संजय सिंह के कब्जे से बरामद नहीं हुआ कोई पैसा’
सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है।