Raipur News : रेरा ने ठोका जुर्माना, बिल्डर को समय पर देना होगा ब्याज सहित मकान बनाकर

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Raipur News : डेढ़ साल में मकान बनाकर देने का वादा कर 5 साल में भी नहीं देने पर शिकायत के बाद रेरा ने निर्माण कंपनी (बिल्डर) को नोटिस जारी कर दो माह के अंदर मकान बनाकर देने का आदेश जारी किया है।
Raipur News : महज डेढ़ बरस में मकान बनाकर देने का वादा कर 5 बरस तक भी नही देने पर, रेरा ने शिकायत बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी (बिल्डर) को नोटिस जारी कर दो माह में मकान बनाकर देने तथा पूर्व में आवेदक द्वारा मकान बनाने हेतु दी गई रकम का ब्याज (करीब 5 लाख) देने का निर्देश दिया है।
रेरा ने अधिनियम 2016 के तहत 2 माह में मकान बनाने का आदेश दिया है
दरअसल, नया चंगोराभाठा रायपुर निवासी श्रीमती संतोषी साहू ने ग्राम सांकरा (दुर्ग जिला) में मकान बनाने हेतु बिल्डर मारुति इंफ्रा मिरी से करार किया। कंपनी से उसने प्लांट क्रमांक एल-l01 खरीदने का सौदा किया। जिसमें उक्त कंपनी ने सर्व सुविधायुक्त मकान डेढ़ बरस में बनाकर देने का वादा किया। इस हेतु कंपनी ने आवेदिका श्रीमती संतोषी साहू से बाकायदा 16 लाख 2 हजार रुपए लिया। परंतु 60 माह यानी 5 वर्ष बाद भी मकान बनाकर नही दिया। जिस पर श्रीमती संतोषी साहू ने रेरा का रुख किया। रेरा ने अधिनियम 2016 का स्पष्ट उल्लंघन मानकर कंपनी को नोटिस जारी कर उक्त कार्रवाई की है।
रेरा ने बिल्डर से ब्याज की रकम देने को कहा
अब कंपनी को 2 माह में मकान बनाकर देना होगा। जिसमें ब्रोशर और विज्ञापन में उल्लेखित तमाम वायदों को पूरा करना होगा। रेरा ने कंपनी से पीड़िता को हाउसिंग लोन ब्याज दर अनुसार कुल 10.85 प्रतिशत ब्याज यानी 5 लाख 20 हजार रुपए डेढ़ माह के अंदर देने को कहा है। मकान सर्व सुविधायुक्त देना होगा।