Bar Council of India : वकीलों को मिली काले कोट से राहत, नया गाइड लाइन हुआ जारी…

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Bar Council of India : भीषण गर्मी को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने राज्य भर के वकीलों को तीन महीने के लिए काला कोट पहनने से छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की तिथि तय की गयी है।

Bar Council of India रायपुर। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भीषण गर्मी को देखते हुए कोर्ट में मुकदमों की पैरवी के दौरान बिना काला कोट पहने काम करने की अनुमति दे दी है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने राज्य भर के वकीलों को तीन महीने के लिए काला कोट पहनने से छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की तिथि तय की गयी है।

उपरोक्त क्रम में राज्य के अंदर इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर अधीनस्थ न्यायालयों को इस क्रम में सूचित करने का आग्रह किया था। हालांकि जिला न्यायालय के वकीलों के लिए यह आदेश हर साल अधिनियम 1961 के तहत जारी किए जाते रहे हैं। बहरहाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ततसंदर्भ में सूचना जारी कर दी है। जिसके तहत 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक छूट रहेगी। यानी उक्त अवधि में वकील मामलों की पैरवी करते हुए बगैर काला कोट पहने अपनी बात कोर्ट में रख सकेंगे। इस दौरान सफेद शर्ट, काला पेंट और शर्ट के साथ बैंड लगाना होगा।

जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दाऊ चंद्रवंशी ने कहा है कि जिला-न्यायालयों के वकीलों को गर्मी के मौसम में हर साल काला कोट पहनने से छूट मिलती है। 1 अप्रैल से वकील बार काउंसिल द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में ही आते हैं। उसी अनुसार उपरोक्त छूट इस वर्ष भी मिली है। इससे वकीलों को राहत मिलेगी। विधिज्ञ परिषद सचिव अमित वर्मा का कहना कि जिला न्यायालयों में बैठक क्षमता के अनुपात में वकील ज्यादा है। उन्हें तंग गलियारे या खुले स्थान पर बैठना पड़ता है, बिजली गुल होने पर परेशानी ओर बढ़ जाती है।

(लेखक डा. विजय)

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