Raju Pal Murder Case : बसपा MLA हत्याकांड में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, सुनाई ये सज़ा

Raju Pal Murder Case : बसपा MLA राजू पाल हत्याकांड मामले में CBI कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है।
Raju Pal Murder Case : लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी के MLA राजू पाल हत्याकांड मामले में CBI कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि एक आरोपी फरहान को आर्म्स एक्ट में चार साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि आरोपियों में पिछले साल मरे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे। दोनों भाइयों को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। साथ ही अतीक अहमद के तीन शॉर्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि भी शामिल हैं। इसके अलावा जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्याकांड के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है।
केस के गवाह को भी मारी गोली
राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धूमनगंज थानाक्षेत्र में उमेश पाल के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने बम और गोली से उन पर हमला किया। इस हमले में उमेश पाल के अलावा उनके दो सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए थे। इस हत्या का आरोप भी अतीक अहमद पर ही लगा था।
देर से ही सही लेकिन इंसाफ हुआ- पूजा पाल
पति राजू पाल के हत्यारों को सजा दिलाने के बाद विधायक पूजा पाल बोलीं- सिर्फ मेरी नहीं अतीक अहमद गैंग से पीड़ित हर शख्स को आज इंसाफ मिला है। वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं। 19 सालों से चल रहा संघर्ष रंग लाया है। इस लड़ाई में जिसने भी सहयोग किया सबका धन्यवाद आभार।
ये था मामला
25 जनवरी 2005 दिन मंगलवार को दोपहर करीब तीन बजे प्रयागराज जिले में बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गयी थी। शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल एसआरएन अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से दो गाड़ियों के काफिले में साथियों संग धूमनगंज के नीवां में घर लौट रहे थे, तभी सुलेमसराय में जीटी रोड पर उनकी गाड़ी को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी गई। इस हत्याकांड में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ समेत कई आरोपी थे। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज (प्रयागराज) में हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और पूर्व सांसद अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम को नामजद किया था। छह अप्रैल, 2005 को पुलिस ने इस हत्याकांड मामले की विवेचना के बाद अतीक व अशरफ समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था।