Rajkot Game Zone Case : राजकोट अग्निकांड मामले में HC की राज्य सरकार को फटकार, कहा-नींद में थे अधिकारी

Rajkot Game Zone Case

Rajkot Game Zone Case : राजकोट गेम जोन अग्निकांड के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इसके ज़िम्मेदार अधिकारी क्या नींद में थे।

Rajkot Game Zone Case : जयपुर : गुजरात के राजकोट में स्थित टीआरपी गेम जोन में आग लगने के बाद 27 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में आज हाईकोर्ट में 4 घंटे तक सुनवाई चली। हाईकोर्ट ने तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई और जवाब मांगा है। बता दें कि गेम जोन RMC, पुलिस और सड़क एवं भवन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में चलता था। गेम जोन 2021 में चालू और तीन साल बाद मंजूरी मांगी गई। गेम जोन के पास फायर NOC तक नहीं था। निगम की नाक के नीचे बिना मंजूरी के गेम जोन चल रहा था।

सवाल यह है कि बिना स्थानीय थाने की इजाजत के ऐसा गेम जोन कैसे चल सकता है। राजकोट घटना के बाद एएमसी, वीएमसी, एसएमसी ने भी नियमों की जांच शुरू की है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक एसआईटी का गठन किया है। अंतरिम रिपोर्ट आज या कल उपलब्ध होने की गारंटी है।

क्या आप सो रहे थे?- कोर्ट
अदालत ने कहा, ‘क्या आप सो रहे थे? हमें अब सरकार पर भरोसा नहीं है।’ राजकोट के नाना-मावा इलाके में 25 मई की शाम को टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 12 बच्चों समेत 35 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, गेमिंग जोन में वेल्डिंग के काम के कारण आग लगी होगी क्योंकि वहां भारी मात्रा में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे।

कोई भी वकील आरोपियों की तरफ से नहीं लड़ेगा केस
इस बीच राजकोट बार एसोसिएशन की ओर से आज एक अहम फैसला सुनाया गया। टीआरपी गेम जोन में लगी आग के बाद यह फैसला लिया गया है कि राजकोट में एक भी वकील आरोपियों की ओर से केस नहीं लड़ेगा। वहीं, अगर मृतक के परिवार वालों को कोई वकील नियुक्त करना हो तो पीड़ित परिवारों का केस मुफ्त में लड़ा जाएगा।

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