Rajasthan News: डिप्टी सीएम के नियुक्ति को चुनौती, खड़ा हुआ विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Rajasthan News: डिप्टी सीएम के शपथ लेने के बाद ही विवाद शुरू हो गया। एडवोकेट ओमप्रकाश सोलंकी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाकर दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति को चुनौती दी है।
Rajasthan News: नई सरकार का गठन होते ही विवाद शुरू हो गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम के शपथ लेने के बाद ही विवाद शुरू हो गया। एडवोकेट ओमप्रकाश सोलंकी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाकर दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति को चुनौती दी है। सोलंकी का कहना है कि संविधान में उपमुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं है तो इस पद की शपथ कैसे ले ली गई? याचिका पर सुनावाई की तारीख आगामी दिनों में तय होगी।
बता दें कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जयपुर में 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया था। जिसमें भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं उपमुख्यमंत्री पद पर डॉ प्रेम चंद बैरवा और दीया कुमारी ने शपथ ली। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शरीक हुए थे। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन जयपुर के एडवोकेट ओम प्रकाश सोलंकी ने उपमुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक बताते हुए इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में याचिका दायर की।
एडवोकेट ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि “मैंने सोलह दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जनहित याचिका प्रस्तुत की है। जिसमें राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए गए दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा के उप मुख्यमंत्री पद को चुनौती दी गई है। उपमुख्यमंत्री पद का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। केवल मात्र राजनीतिक पद है, जो कि असंवैधानिक है।”
अधिवक्ता ओमप्रकाश सोलंकी की ओर से दायर इस याचिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को पक्षकार बनाया गया है। अधिवक्ता ने याचिका में कहा हैं कि संविधान के अनुच्छेद 163 व 164 के तहत सीएम की अनुशंसा पर ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। याचिका में दोनों उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियों को रद्द करने की गुहार की है।