छत्तीसगढ़ में पेड़ के तनों को पेंटिग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
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Raipur News:छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। जिसके तहत तमाम प्रकार के वृक्षों के तनों पर पेंटिंग (कलर) करना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
Raipur News रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। जिसके तहत तमाम प्रकार के वृक्षों के तनों पर पेंटिंग (कलर) करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल, पेंटिंग करने से वृक्षों को नुकसान पहुंचता है,वे जल्दी सूखने लगते हैं। सरकार ने पेंटिंग करने पर सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान किया है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त सचिव सी तिर्की ने सरकार के निर्देश बाद ततसंबंध में आदेश जारी कर दिया है,जो तत्काल प्रभाव में लागू हो गया है। समस्त जिलों के कलेक्टरों,तहसीलों के एसडीओ, एसडीएम को आदेश भेज दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि वृक्षों की शाखाओं तनों को पेंटिंग (कलर) करने से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ छालों के माध्यम से अंदर चले जाते हैं। इससे वृक्षों का विकास प्रभावित होता है और उनका लचीलापन और टिशु तक (ऊतक) और सेल (कोशिकाएं) की मृत्यु की संभावना बनी रहती है।
वृक्षों की छाल के जरिए गैसों (जैसे – आक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड) का आदान-प्रदान होता है कुछ पेंट (कलर) जहरीले भी होते हैं, जो अंदर प्रविष्ट’ होकर पेड़ की अंतरिक्ष प्रणालियों को नुकसान पहुंचाते हैं।
जारी आदेश में दंड के प्रावधान का जिक्र किया गया है। इसके तहत अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना (अर्थदंड) किया जा सकता है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। पेंटिंग करने पर वृक्षों को हुए नुकसान आधार पर दंडित किया जा सकता है।