नई न्याय संहिता पर कार्यशाला का आयोजन, एक जुलाई से देश में लागू होंगे तीन नए कानून

Raipur News: पहली जुलाई से लागू हो रहे नए अपराधिक कानून को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय में गुरुवार को एक दिन कार्यशाला आयोजित की गई।
Raipur News रायपुर। पहली जुलाई से लागू हो रहे नए अपराधिक कानून को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय में गुरुवार को एक दिन कार्यशाला आयोजित की गई। ततसंदर्भ में नए कानून के अंतर्गत सजा प्रावधानों व डिजिटल साक्ष्यों की मान्यता साक्ष्य संबंधी प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण के दिशा में प्रबंधों की जानकारी दी गई।
नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हिना इलियास व गृह विभाग के सहायक जिला प्रक्रिया अधिकारी शुभम तोमर ने बतौर वक्ता कार्यशाला को संबोधित किया एवं प्रतिभागियों के सवालों का जवाब दिया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी, एडीएम श्रीमती निधि साहू, एएसपी दौलत राम पोर्ते समेत पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता मौजूद थे।
इस दौरान प्राध्यापक अभिनव शुक्ला ने बताया की नई भारतीय न्याय संहिता 2023 में व्यापक बदलाव किए गए हैं। ततसंदर्भ में धारा लाई गई है। जीरो एफआईआर की व्यवस्था के साथ अब ई एफआईआर की व्यवस्था लागू की जाएगी। जिसके चलते कोई भी व्यक्ति उनसे संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है।
पर रजिस्टर्ड करने के 3 दिन के अंदर संबंधित थाने पहुंचकर वेरीफाई कराना आवश्यक होगा। एक अच्छी बात यह भी है कि बच्चों, महिलाओं को लेकर नई संहिता में अलग अध्याय जोड़ा गया है। मॉब लीचिंग जो अब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता था इस हेतु भी धारा जोड़ी गई है। कार्यशाला को अधिवक्ताओं ने ही नई संहिता के संदर्भ में जानकारी हेतु अच्छी पहल बताया है।