मानहानि मामले में जज से बोले Rahul Gandhi, सुनवाई 12 अगस्त तक टली

Rahul Gandhi Defamation Case

Rahul Gandhi defamation case: राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए।

ew राहुल गांधी ने मानहानि मामले (Defamation Case) में अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। यह सभी आरोप राजनीतिक दुर्भावना के कारण लगाए गए हैं। कोर्ट ने राहुल का बयान (Rahul Gandhi Statement) दर्ज कर लिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था मामला
बता दें कि स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को यह मामला दर्ज कराया था। मिश्रा ने राहुल गांधी पर मौजूदा गृहमंत्री और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को राहुल गांधी की ओर से वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने पैरवी की।

राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं
राहुल गांधी को इस मामले में 20 फरवरी को अदालत ने जमानत दी थी। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गांधी को 26 जुलाई को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था।

राहुल गांधी के वकील, काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया, “राहुल गांधी ने अदालत में बयान दर्ज कर कहा कि सभी आरोप झूठे हैं और शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से दर्ज की गई है। 12 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है और उस दिन शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने होंगे, जिनकी अदालत में जिरह की जाएगी।”

विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर लगाए थे आरोप
विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो पार्टी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति का दावा करती है, उसके अध्यक्ष एक हत्या मामले में संदिग्ध हैं। उस समय बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह थे।

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