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Rahul Gandhi Defamation Case : बेंगलोर की अदालत ने राहुल गांधी को दी ज़मानत, जानें क्या था मामला

Rahul Gandhi Defamation Case

Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी को बेंगलोर कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि BJP ने अपमानजनक विज्ञापन जारी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की।

Rahul Gandhi Defamation Case : बेंगलोर : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत से राहत मिली है। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने के मामले में कांग्रेस नेता को कोर्ट ने जमानत दे दी। डीके सुरेश की सुरक्षा पर राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है।

बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के अपने शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने गांधी को 7 जून को बिना किसी चूक के अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

मानहानि मामले में जा चुकी है सांसदी
इससे पहले, 23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। उन्हें मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के कारण सजा सुनाई गई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि, बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी।

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