छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 : प्रदेश के समस्त जिला में धारा 144 चौक चौराहा पर चेकिंग

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 :
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 : धरना, प्रदर्शन, जुलूस आमसभा पर रोक, उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 : रायपुर। जिलाधीश कार्रवाई एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 अपने-अपने जिलों में अधिकारियों की बैठक लेकर धारा 144 लागू कर दी है। अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
चुनाव आदर्श संहिता लगते ही अब तमाम घटना, प्रदर्शन, जुलूस, आमसभा पर रोक लगा दी गई है
चुनाव आदर्श संहिता लगते ही अब तमाम घटना, प्रदर्शन, जुलूस, आमसभा पर रोक लगा दी गई है। इस तरह के आयोजन प्रदर्शन पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अत्यावशक होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह, संस्था के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चौक- चौराहाें पर तमाम दलों के नेताओं के बैनर-पोस्टर हटाने एवं वाल पेंटिंग मिटाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है।
चौक-चौराहों पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी हैं
उधर राजधानी समेत प्रदेश के दीगर शहरों के चौक-चौराहों पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी हैं। एस.एस.पी के निर्देश पर समस्त थाना प्रभारियों, पुलिस वलों के द्वारा चेकिंग पाइंट लगाकर वाहनों में अवैध शराब, परिवहन, चुनाव संबंधित अन्य सामग्री, संदिग्ध वस्तुओं की सघन चेकिंग की जा रही है।
बस स्टैंडों पर भी संदिग्ध व्यक्तियों-सामानों की चेकिग जारी है
रेलवे एवं बस स्टैंडों पर भी संदिग्ध व्यक्तियों-सामानों की चेकिग जारी है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों, बाग बगीचे, चार पहिया वाहनों के अंदर बैठकर शराब पीने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों की सूचना पुलिस या निर्वाचन आयोग को दी जा सकती है तुरंत कार्रवाही होगी।
(लेखक डॉ. विजय )