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नए साल का जश्न मनाएं लेकिन सावधानी के साथ !

नए साल में पुलिस की निगरानी रहेगी लोगों पर

नए साल में पुलिस की निगरानी रहेगी लोगों पर

पुलिस-प्रशासन ने राजधानी समेत सभी प्रदेश के जिलों, तहसीलों में इस मौके पर दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। होटलों, क्लबों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, फार्म हाउस के संचालकों की बैठक लेकर उन्हें हिदायत दी है कि रात 10 बजे के बाद शोरगुल प्रतिबंधित रहेगा।

रायपुर न्यूज : गुजरते बरस 2023 को अलविदा एवं नये वर्ष 2024 का स्वागत, आप कहां करते हैं यह आपका अधिकार है। घर पर परिवार, पड़ोसियों मोहल्ले, कालोनी वासियों के साथ या बाहर कहीं होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, फार्म हाउस आदि जगहों पर आयोजित कार्यक्रम के शोरगुल,पीने-पिलाने, नाच-गाने धूम- धड़क्का का हिस्सा बनेंगे यह आपको- परिवार को तय करना है। मध्य रात्रि ठीक 12 बजे यानी 31 दिसंबर 2023, 1 जनवरी 2024 की दरमियानी रात का लम्हा जहां रहें ध्यान रखें कि आपकी वजह से या आयोजकों के कारण दूसरों को परेशानी न हो। बेशक आप स्वतंत्र हैं पर एक दायरा भी है। दूसरे के अधिकार, हक का हनन करने की आजादी नहीं है। खासकर शोर शराबा, पीने- पिलाने या सड़कों पर अनियंत्रित गति से तेज कानफोड़ू साइलेंसर से।

अंग्रेजी कैलेंडर का पेज 31 दिसंबर 1 जनवरी की दरम्यानी रात पलटेगा। इस ऐतिहासिक क्षण की सहभागिता करते हुए तय जगह पर मनचाहे पेय, खाद्य पदार्थ खाते-पीते, नाचते-झूमते,गाते आप अपने करीबी को हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू , शुभकामनाएं देते-लेते कैलेंडर का पेज बदलने के क्षण का गवाह बनने प्लान कर रहे होंगे। या फिर घर के ड्रेसिंग हाल, सेंट्रल हाल, छत या मोहल्ले कालोनी के परिचितों, दोस्तों, यारों या फिर पड़ोसी के साथ नया साल मनायेगे।

पुलिस-प्रशासन ने राजधानी समेत सभी  प्रदेश के जिलों, तहसीलों में इस मौके पर दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। होटलों, क्लबों, रेस्टोरेंटों,ढाबों, फार्म हाउस के संचालकों की बैठक लेकर उन्हें हिदायत दी है कि रात 10 बजे के बाद शोरगुल प्रतिबंधित रहेगा। यानी तेज आवाज में गाना-बजाना नहीं होगा। डीजे तो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अश्लीलता लिया कोई कार्यक्रम नहीं होगा। आयोजकों को बताना अनिवार्य है कि वे नए बरस मौके पर क्या-क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। बाहर से किस-किस कलाकार मेहमान को बुला रहे हैं। गलत प्रतिबंधित नशा तो नहीं कर रहे लोग। कार्यक्रम में करीब कितने लोग रहेंगे। सुरक्षा एवं पार्किंग व्यवस्था हेतु इंतजाम बताना जरूरी है। पार्टी में क्या-क्या परोसा जा रहा है। रात 12:15 बजे सारे कार्यक्रम संपन्न करना अनिवार्य होगा उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई, लाइसेंस जब्त, आयोजन स्थल सील एवं जुर्माना अलग लगेगा। बगैर अनुमति के शराब पिलना प्रतिबंधित है, सड़कों पर, चौक- चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। जो वाहन चालकों सवारियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि शराब पीकर या अन्य नशा कर वाहन तो नही चला रहा। अगर ऐसा कोई मिलता है यानी शराब पिए हुए तो उसका गाड़ी लाइसेंस रद्द होगा। वाहन जब्त कर जुर्माना, वाहन जब्ती होगी। उसे पैदल घर जाना होगा। इसी तरह चौक- चौराहों पर भीड़ एकत्रित कर यातायात बाधित करते या गाली-गलौज करते किसी को जबरिया रोकते हैं तो भी पुलिस एक्शन लेगी।

बहरहाल अपने देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग-अलग तिथियों पर अपने सामाजिक धार्मिक पंचाग (कैलेंडर) के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं। सरकारी कामकाज या शासन-प्रशासन के तमाम कार्य, विभाग, संस्थान उनसे संचालित अन्य संस्थाए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलती हैं। लिहाजा नया बरस आप तौर पर 31 दिसंबर 1 जनवरी के मध्य मन लिया गया है। यह दीगर एवं सर्वमान्य है कि हर समान के तीज- त्यौहार, घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक कार्यक्रम, संस्कार आदि संप्रदाय, धर्म के कैलेंडर (पंचाग) अनुसार तय होता है। देश-दुनिया में दर्जन भर से अधिक कैलेंडर (पंचांग) आज भी बनते-चलते हैं। बहरहाल नए बरस के मौके पर किसी जरूरतमंद की क्षमता अनुसार मदद कर इस पल को ज्यादा यादगार बना सकते हैं।

(लेखक डा. विजय )

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