मातृभाषा में पढ़ाई पर हाईकोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी

Chhattisgarh News :
छत्तीसगढ़ महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौड़ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
Chhattisgarh News : राज्य के तमाम स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई बाबत पेश जनहित याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जिसे-अब दो हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है।
छत्तीसगढ़ी भाषा में पढाई के लिए जनहित याचिका लगाई
कक्षा 1 से 8वीं तक छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि, याचिका को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाएगा। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने जनहित के इस उद्देश्य की सराहना की और कहा कि इस पर अभी विस्तृत शोध और अध्ययन की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या सभी विषयों की पढ़ाई का माध्यम छत्तीसगढ़ी भाषा होगी या केवल एक ही विषय होगा। याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की गई है। छत्तीसगढ़ी महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौड़ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की है।
मुख्य न्यायाधीश ने जनहित के इस उद्देश्य की सराहना की
दरअसल, छत्तीसगढ़ महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौड़ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने एनसीईआरटी के नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए कहा है कि अगर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में मातृभाषा छत्तीसगढ़ी पढ़ाई जाए तो बच्चों को समझने में आसानी होगी। उन्होंने अन्य राज्यों का भी हवाला देते हुए कहा है कि वहां मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है। एनसीईआरटी ने तीन भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में पढ़ाई को मंजूरी दी है। याचिका के जवाब में पेश किए गए तर्क में सरकार ने कहा है कि राज्य में चार भाषाओं में शिक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है, जो चार भाषाओं हिंदी, सरगुजिहा, छत्तीसगढ़ी,सादरी एवं गोंडी भाषा में पढ़ाई पर अपना रिपोर्ट देगी।