Congress Tax Row: कांग्रेस को इनकम टैक्स मामले में लगा बड़ा झटका, ITAI में अपील ख़ारिज

Congress Tax Row: ITAT ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आयकर विभाग द्वारा उनके बैंक खातों की वसूली और फ्रीजिंग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
Congress Tax Row: नई दिल्ली। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले आईटी रिटर्न के लिए जुर्माना अलग करने की कांग्रेस पार्टी की अपील खारिज कर दी है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पार्टी की तरफ से कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ हम कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं, इसके खिलाफ जल्द ही उच्च न्यायालय जाएंगे।
बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े चार बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है, यानी कांग्रेस को यह रकम जुर्माना के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी। इसके खिलाफ पार्टी ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण में अपील की थी, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया गया है।
आईटी ट्रिब्यूनल के आदेश पर कांग्रेस ने उठाया सवाल
अजय माकन ने कांग्रेस के फंड को रोकने वाले आईटी ट्रिब्यूनल के आदेश को लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि आईटी ट्रिब्यूनल ने ठीक लोकसभा चुनावों से पहले ही ऐसा आदेश क्यों दिया है। इससे पहले क्यों नहीं? वहीं, कांग्रेस कानूनी सेल प्रमुख विवेक तन्खा ने कहा, “मैं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से निराश हूं, जो अपनी पिछली मिसालों का पालन नहीं करता।”
प्राधिकरण के आदेश की घोषणा के बाद कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने आईटीएटी से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का आग्रह किया, ताकि वे हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकें। उन्होंने कहा, “चूंकि आपने स्टे आवेदन खारिज कर दिया है, जिसके पार्टी के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। क्या मैं अदालत से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का अनुरोध कर सकता हूं, ताकि मैं हाईकोर्ट जा सकूं?” हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उन्हें इस तरह के आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है।