Arvind Kejriwal को CM पद से हटाने की याचिका खारिज, दिल्ली HC ने लगाई फटकार

Arvind Kejriwal

CM Arvind Kejriwal : न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार को तीसरी याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई।

CM Arvind Kejriwal : नई दिल्‍ली। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका दायर करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के एक पूर्व विधायक को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा याचिका केवल लोकप्रियता हासिल करने के तरीके के अलावा और कुछ नहीं है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार को तीसरी याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई। एकल-न्यायाधीश पीठ ने इस आधार पर मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ को स्थानांतरित कर दिया कि उसने पहले भी इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

यह कहा गया था याचिका में
मौजूदा याचिका में केजरीवाल को पूर्वव्यापी प्रभाव से या उसके बिना, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। इसमें तर्क दिया गया कि अक्षम होने के बावजूद, AAP के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, जिससे न केवल कई संवैधानिक जटिलताएँ पैदा हुईं, बल्कि दिल्ली में लोगों के जीवन के अधिकार की गारंटी का भी उल्लंघन हुआ।

कोर्ट ने कहा भारी जुर्माने के हकदार हो
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका “प्रचार” के लिए दायर की गई थी और याचिकाकर्ता उस पर “भारी जुर्माना” लगाने का हकदार है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पूर्व आप विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अदालत में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की, जहां पहले इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “यह सिर्फ प्रचार के लिए है।”

आतिशी ने कहा यह बीजेपी की साजिश
आप विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी के समन पर पार्टी नेता आतिशी का कहना है, “यह आप को प्रचार करने से रोकने की बीजेपी की साजिश है। ईडी बीजेपी का राजनीतिक गठबंधन बन गया है। बीजेपी किसी भी कीमत पर आप नेताओं को प्रचार करने से रोकना चाहती है।” ”

 

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