पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, पुलिस ने लाहौर से किया गिरफ्तार

पाकिस्तान: पूर्व PM इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद की एक ट्रायल ने तोशाखाना केस में इमरान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इमरान की पार्टी PTI ने दावा किया है कि इमरान को उनके जमां पार्क स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया है।
अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें और छह महीने तक जेल में रखा जाएगा। दिलावर ने अपने फैसले में कहा, “पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा करने के आरोप साबित हुए हैं।”
अदालत के फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से इमरान को उनके लाहौर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। उनकी पार्टी ने बताया कि इमरान को पंजाब की ही कोट लखपत जेल ले जाया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक अताउल्लाह तरार ने इमरान की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “यह बाद में तय किया जाएगा कि उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा जाएगा या कहीं और।” वहीं ,अब इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद लाया जा रहा है। यह भी सामने आया है कि पीटीआई इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
क्या है तोशाखाना मामला?
पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है। इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप लगा था। इमरान खान को साल 2018 में देश के पीएम के तौर पर यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती तोहफे मिले थे। बहुत से गिफ्ट्स को इमरान ने डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि कई तोहफों को असल के काफी कम कीमत पर खरीद लिया और बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेच दिया।