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Bemetara Blast: बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में जांच शुरू, एफआईआर दर्ज

Bemetara Blast:

Bemetara Blast: बेमेतरा बारूद फैक्ट्री विस्फोट मामले में आखिरकार पुलिस ने कंपनी के संचालक अवधेश जैन और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें एक भीषण दुर्घटना में मृतक सेवक राम साहू की मौत हो गई।

Bemetara Blast रायपुर।  बेमेतरा जिले की ग्राम पिरदा में स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड की पीईटीएन सेक्शन में 25 मई को हुए भीषण हादसे में मृतक सेवक राम साहू की मौत के मामले में पुलिस ने आखिरकार कंपनी के संचालक अवधेश जैन व अन्य के खिलाफ धारा 286, 337, 304 (ए) भादवि धारा 9 बी, 9 सी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

बेमेतरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पिरदा में संचालित बारूद फैक्ट्री में 25 मई की सुबह 8:00 बजे पीईटीएन सेक्शन में ब्लास्ट हुआ था। जिसमें कामगार सेवकराम साहू (50 वर्ष) पिरदा, बेरला निवासी घायल हुआ था जिसे बेहतर चिकित्सा के लिए रायपुर रिफर किया गया था। जहां (रायपुर) इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।

मामले में प्राप्त मर्ग व विस्फोटक निरीक्षक पेट्रोलियम पदार्थ एवं एक्सप्लोसिव सुरक्षा संगठन केंद्रीय सचिवालय रायपुर की रिपोर्ट आने के बाद, कंपनी संचालक अवधेश जैन’ एवं अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ। विस्फोटक पदार्थ रखने में लापरवाही बरतने व दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने से दुर्घटना होने पर अपराध पंजीबद्ध पर विवेचना में लिया गया है। उधर वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश चंद्र शर्मा कहते हैं कि मामला गंभीर है पुलिस को धारा 304 के तहत प्रकरण दर्ज करना था, जो जमानती नही है। फिलहाल लगे सभी धाराएं जमानती है। उधर जिलाधीश बेमेतरा ने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति घटना के संदर्भ में मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है वह 7 से 16 जून (10 दिन) तक कार्यालयीन समय (सुबह 10 से शाम 6 बजे बजे ) उनके दफ्तर में जमा कर सकता है।

(लेखक डा.विजय )

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