संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर राज्य सरकार ने दिए एस्मा लगाने के आदेश

छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर राज्य सरकार ने एस्मा एक्ट लगा दिया है। राज्य के 53 विभागों के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से अनश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी का कहना है कि हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। वही नियमितीकरण की मांग रहे हैं जो कांग्रेस ने खुद देने का वादा किया था। संविदा कर्मचारी नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
जानिए क्या है एस्मा
एस्मा (ESMA) यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। इसे हिंदी में अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह केंद्रीय कानून है जो 1968 में लागू किया गया था। हालांकि इस कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को भी छूट दी गई थी। इस एक्ट में 9 धाराएं हैं। जब कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं और हड़ताल लंबी चलने की वजह से आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति यदि बाधित हो जाती है। तब सरकारे एस्मा का सहारा लेती है।
फिलहाल पटवारियों के हड़ताल के चलते 3 माह के लिए एस्मा लगाया गया है।