Raipur High Court News : ध्वनि प्रदूषण, हाईकोर्ट ने प्रशासन को फिर लगाई फटकार, अगली सुनवाई 17 दिसंबर को

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Raipur High Court News : जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक बार फिर से प्रशासन को फटकारा लगा

Raipur High Court News : राजधानी समेत समूचे प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण मामले को स्वतः ही संज्ञान में ले, इसी संदर्भ में लगाई  Raipur High Court News गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक बार फिर से प्रशासन को फटकारा है। यहां तक कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया है -आम आदमी भला क्या करेगा !

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के डबल बेंच ने तत संदर्भ में सभी जिला प्रशासन को स्पष्ट तौर पर चेताया है कि आदेशों एवं निर्देशों नियमों का विधिवत पालन नही होगा तो हम यही मानेंगे कि जिलाधीश स्वयं पालन नहीं चाहते हैं। दरअसल बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने प्रदेश में बदली हुई राजनैतिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए नई तारीख देने का आग्रह किया। डबल बेंच ने कहा है कि नियमों, आदेशों का शब्दशः पालन कराये। डीजे द्वारा देर रात तक किए जा रहे ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट ने कहा कि आम आदमी करेगा क्या ! अभी भी डीजे बजाने की घटनाएं हो रही है। प्रशासन तत संदर्भ में नियमों का पालन नहीं करा पा रहा है। ऐसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर रहे ही नहीं गया है। डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद डीजे बजाने के मामले आ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण पर न्यायालय के आदेशों और नियमों के प्रति सभी जिलाधीशों को भेजें। प्रकरण की अगली सुनवाई 17 जनवरी को रखी गई है।

(लेखक डॉ. विजय)

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