Money Laundering Case : निखिल चंद्राकर 27 जून तक रिमांड पर, IAS अधिकारी की जमानत याचिका खारिज
![Nikhil Chandrakar arrested in money laundering case, on remand till June 27](https://eglobalnews.in/wp-content/uploads/2023/06/365404-enforcement-directorate.jpg)
Nikhil Chandrakar arrested in money laundering case, on remand till June 27
Money Laundering Case : रायपुर . प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनीलॉन्ड्रिंग (Money Laundering ) के मामले में निखिल चंद्राकर को मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद देर रात कोर्ट में पेश किया। साथ ही पूछताछ के लिए 27 जून तक के लिए रिमांड पर लिया। यह पहला मौका है जब 5.30 बजे कोर्ट बंद होने के बाद उसे दोबारा 8 बजे खोला गया। ईडी के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश
अजय सिंह राजपूत सुनवाई करने के लिए कोर्ट में पहुंचे। इस दौरान ईडी ने विशेष न्यायाधीश को बताया कि निखिल को सुबह 7 बजे मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। वह पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर उसकी मुंबई में सुबह 7 बजे गिरफ्तारी की गई है। उस पर कोल परिवहन और अवैध लेवी की राशि मनीलॉन्ड्रिंग के जरिए ठिकाने लगाने का आरोप है।
शराब कारोबारी 26 जून तक रिमांड पर
शराब कारोबारी अरविंद सिंह को ईडी ने पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया। इस दौरान तीसरी बार फिर पूछताछ करने के लिए आवेदन लगाया गया। जिसे स्पेशल जज ने मंजूर कर 26 जून तक पूछताछ करने की अनुमति दी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से मनीलॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजे गए सूर्यकांत तिवारी, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग और संदीप नायक का जमानत आवेदन पेश किया गया।
साथ ही कोर्ट को बताया कि कर्नाटक पुलिस द्वारा चार्जशीट में धारा 120 बी और 384 हटा दिया गया है। इसे देखते हुए कोई प्रकरण ही नहीं बनता है। कोर्ट अब इस मामले में 26 जून को सुनवाई करेगी। वहीं आबकारी विभाग के सचिव व कमिश्नर निरंजन दास के अग्रिम जमानत आवेदन पर दो दिन की बहस के बाद स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
आबकारी के पूर्व सचिव IAS निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज
आबकारी विभाग के पूर्व सचिव आईएएस निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आ गया है। ED की स्पेशल कोर्ट के जज अजय सिंह राजपूत की अदालत ने निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। करीब 6 दिनों से ED की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपी पूर्व सचिव ने ED के विशेष न्यायाधीश के यहां अग्रिम के लिए अपील किया था दो बार अपना फैसला टालने के बाद आज बुधवार को जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई है।