Chhattisgarh News : केंद्र सरकार का 60 किमी में एक ही टोल का नियम, लेकिन जांजगीर रोड पर 92 किमी में 4 नाके
Chhattisgarh News : भारत सरकार के राजपत्र के पृष्ठ 9 पर टोल टैक्स से संबंधित नियमों का उल्लेख है। जिसके तहत टोल प्लाजा के एडमिनिस्ट्रेशन प्वाइंट पर नियम स्पष्ट हैं।
Chhattisgarh News रायपुर। भारत सरकार के राजपत्र के पृष्ठ 9 में पथकर को लेकर नियम उल्लेखित है। जिसके तहत पथकर प्लाजा के व्यवस्थापन बिंदु पर नियम स्पष्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी सेक्शन पर और एक ही दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित नही किया जाएगा। पर जांजगीर जिले में इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स पर नियम बनाए हैं-
बताया जा रहा है कि जांजगीर जिले वासियों को रायपुर जाने के लिए 4 टोल नाके से होकर गुजरना पड़ता है। शीघ्र यह संख्या 5 हो जाएगी। यानी 5 स्थानों (नाकों) पर पथकर देना होगा। केंद्र सरकार का नियम है कि 60 किलोमीटर में एक ही टोल नाका खोला जा सकता है। शेष बंद हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 60 किलोमीटर के बाद ही दूसरा टोल होगा। अगर 60 किलोमीटर के अंदर अन्य टोल आती हैं, तो यात्री या वाहन चालक आधार कार्ड दिखाकर एंट्री करेगा। उसके आधार कार्ड पर वाहन नही रोका जाएगा।
सक्ती में जल्द खुलेगा नया टोल नाका
बताया जा रहा है कि फिलहाल जांजगीर से रायपुर आने पर तरपोंगी, भोजपुरी, मुड़ीपर,पाराघाट में टोल नाके पर रुककर शुल्क देना पड़ता है, सबसे पहले पाराघाट अकलतरा टोल नाके पर टोल टैक्स देना होता है। उसके 33 किमी बाद मुढ़ीपार, फिर भोजपुरी जो मुढ़ीपार से 13 किमी दूरी है टोल देना होता है। इस तरह 92 किमी दूरी में 4 जगहों पर टोल देना पड़ता है, जो एक तरफ का 380 रुपए देना पड़ता है। सक्ती में टोल नाका बहुत जल्द शुरू होगा जिसे मिलाकर 5 स्थानों पर टोल नाका हो जाएगा।
(लेखक डा. विजय)