New Delhi: कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जानिए क्या मामला

New Delhi: लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। इसका तामिला सुनिश्चित कराने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी है।
New Delhi: कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ लंबित मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में हुई। सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। इसका तामिला सुनिश्चित कराने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी है। गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 14 दिसंबर तक रोक है। इसे देखते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 दिसंबर दी है।
बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को आरोपित बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को तत्कालीन युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजेवाला, कांग्रेस नेता एसपी गोस्वामी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय परिसर में नारेबाजी की थी। आरोप है कि इस दौरान हंगामा और तोड़फोड़ भी हुआ था। कैंट पुलिस ने सुरजेवाला समेत अन्य नेताओं को गिरफ्तार भी किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने सुरजेवाला और अन्य के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।