Navneet Rana : सांसद नवनीत राणा को मिली बड़ी राहत, SC ने बदला HC का फैसला

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Navneet Rana : मौजूदा सांसद और BJP उम्मीदवार नवनीत राणा को जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके कास्ट सर्टिफिकेट को सही ठहराया है।

Navneet Rana : अमरावती : महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद सदस्य नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाणपत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत बड़ी राहत दी है। बता दें कि बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा की जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने पर संकट के बादल छा गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा की याचिका को स्‍वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। बता दें कि नवनीत राणा इस बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नवनीत राणा के इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था। सांसद नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमे उनके कास्ट सर्टिफिकेट को फर्जी करार दिया गया था। जिसके बाद अब शीर्ष अदलात ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है।

HC के फैसले को SC ने किया रद्द
नवनीत राणा की याच‍िका पर जस्टिस जेके माहेश्‍वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत की पीठ ने सांसद की जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। नवनीत राणा ने अपना जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

नवनीत राणा ने दिया बयान
सुप्रीम कोर्ट के जाति प्रमाण पत्र को बरकरार रखने फैसले के बाद सांसद नवनीत राणा ने कहा, “जिन्होंने मेरे जन्म पर सवाल उठाए थे, उन्हें आज जवाब मिल गया। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यह बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलने वालों की जीत है।”

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